राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(a)(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निरोध-आदेश या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, समुचित सरकार से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है, तथा किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरोध-आदेश के संबंध में या ऐसे आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, ऐसी राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(b)(ख) निरोध-आदेश से धारा ३ के अधीन किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;
(c)(ग) विदेशी का वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम, १९४६ (१९४६ का ३१) में है;
(d)(घ) ब्यक्ति के अन्तर्गत कोई विदेशी भी है;
(e)(ङ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से, उसका प्रशासक अभिप्रेत है।