राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १८ :
निरसन और व्यावृत्ति:
(१) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, १९८० (१९८० का ११) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम २३ सितम्बर, १९८० को प्रवृत्त हो गया हो और विशिष्टत: उक्त अध्यादेश की धारा १० के अधीन किए गए किसी निर्देश में, जो उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, ठीक पूर्व किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष लम्बित है, उस तारीख के पश्चात उस बोर्ड द्वारा कार्रवाई इस प्रकार चालू रखी जा सकेगी मानो ऐसा बोर्ड इस अधिनियम की धारा ९ के अधीन गठित किया गया हो।