Nsa act 1980 धारा ११ : सलाहकार बोडों की प्रक्रिया :

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ११ :
सलाहकार बोडों की प्रक्रिया :
(१) सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो स्वयं उसे सुनने के पश्चात, समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर देगा।
(२) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।
(३) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जाएगा।
(४) इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध-आदेश किया गया है, इस बात का हकदार न बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि-व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।

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