Ndps act धारा ९क : १.(नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ९क :
१.(नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति :
१) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, उसके उत्पादन, विनिर्माण, प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबंध कर सकेगी ।
२) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग, उपयोग, भंडारण, वितरण, व्ययन या उसके अर्जित करने की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र द्वारा या अन्यथा विनियमित करने का उपबंध कर सकेगा ।)
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१. १९८९ के अधिनियम सं. २ की धारा ६ द्वारा अंत:स्थापित ।

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