Ndps act धारा ७१ : व्यसनियों की पहचान, उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केन्द्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७१ :
व्यसनियों की पहचान, उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केन्द्र स्थापित करने की सरकार की शक्ति :
१.(१) सरकार, व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुन:एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों को और अन्य व्यक्तियों को संबंधित सरकार द्वारा किन्हीं स्वापक ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों का प्रदाय किए जाने के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उतने केन्द्रों को स्थापित कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी या अनुमोदित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे ।)
२) सरकार, उपधारा (१) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा वहां से स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए और ऐसे केन्द्रो में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यो का उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी ।
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१. २०१४ के अधिनियम सं.१६ की धारा २४ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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