Ndps act धारा ६८-त : वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-त :
वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेश का अविधिमान्य न होना :
इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति इस प्रकार उल्लिखित वर्णन से पहचाना जा सकता है ।

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