स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८ :
अपराधों के किए जाने के बारे में इत्तिला :
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबंध के अधीन उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि ऐसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई इत्तिला उसे कब मिली ।
