Ndps act धारा ५०-क : १.(नियंत्रित परिदान जिम्मे लेने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५०-क :
१.(नियंत्रित परिदान जिम्मे लेने की शक्ति :
धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन गठित स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, –
क) भारत में किसी गंतव्य के लिए ;
ख) विदेश को, ऐसे विदेश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, जिसको ऐसा परेषण भेजा जाना है,
ऐसी रीति से जो विहित की जाए, किसी परेषण के नियंत्रित परिदान को अपने जिम्मे ले सकेगा ।)
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा २३ द्वारा अंत:स्थापित ।

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