Ndps act धारा ४३ : लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४३ :
लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति :
धारा ४२ में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी –
क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है और ऐसी ओषधि या ऐसे पदार्थ के साथ किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु का जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या ऐसी किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जो अवैध रुप से अर्जित ऐसी किसी संपत्ति को धारण करने का साक्ष्य ंहो सकती है जो इस अधिनियक के अध्याय ५-क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहित कर सकेगा ;
ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, लोक स्थान पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है ।)

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