स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २८ :
अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड :
जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के संबंध में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा ।
