Ndps act धारा २६ : अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २६ :
अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड :
यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति –
क) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना लोप करेगा;
ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा ;
ग) ऐसा कोई लेखा रखेगा या ऐसा कोई कतन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे बें वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है ; या
घ) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके जानबूझकर और जानते हुए, कोई कार्य करेगा,
तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

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