स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २५क :
१.(धारा ९-क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड :
यदि कोई व्यक्ति धारा ९-क के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।)
———-
१.१९८९ के अधिनियम सं. २ की धारा ७ द्वारा अंत:स्थापित ।
