Ndps act धारा २१ : १.(विनिर्मित ओषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २१ :
१.(विनिर्मित ओषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड :
जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित ओषधि का या किसी विनिर्मित ओषधि को अंतर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह, –
क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि २.(एक वर्ष) तक की हो सकेगी, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से;
ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम किन्तु अल्प मात्रा से अधिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा;
ग) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।)
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१.२००१ के अधिनियम सं. ९ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२.२०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा १० द्वारा प्रतिस्थापित ।

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