Ndps act धारा १९ : खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा १९ :
खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड :
केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।

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