स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा १८ :
अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड :
जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम पोस्त की खेती या अफीम का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह, –
क) जहां उल्लंघन अल्प मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि १.(एक वर्ष) तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से ;
ख) जहां उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा :
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखनबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित करेगा ;
ग) किसी अन्य मामलें में, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा ।
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१.२०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित ।
