मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९८ :
इस अध्याय का अध्याय ५ और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना :
इस अध्याय और इसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के उपबंध अध्याय ५ में इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।