Mv act 1988 धारा ९१ : ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९१ :
ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन :
१.((१) किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे, जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २) में उपबंधित हैं।)
२)राज्य सरकार, आपात की दशाओं का या ऐसी परिस्थितियों के कारण विलंब की दशाओं का सामाना करने के लिए जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (१) के उपबंधों से ऐसी छुट दे सकेगी जो वह ठीक समझती है।
३) राज्य सरकार अथवा धारा ९६ के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाने पर राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को, जिनका काम उपधारा (१) के उपबंधों में से किसी के अधीन आता है नियोजित करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से ही ऐसे नियत करे कि वे इन उपबंधों के अनुरूप हो जाए तथा ऐसे नियत किए गए घंटों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध कर सकेगा ।
४)कोई व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्तियों के लिए नियत या अभिलिखित किए गए काम के घंटों के अलावा न तो काम करेगा न किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों से काम कराएगा और न काम करने की अनुज्ञा ही देगा ।
५) राज्य सरकार उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन और ऐसी अवधि को विहित कर सकेगी, जिसके दौरान यान का ड्राइवर यद्यपि काम पर नियोजित न होते हुए, यान पर उसके निकट रहने के लिए अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वह उपधारा (१) के अर्थ में विश्रामकाल है ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा २९ द्वारा (१४-११-१९९४ से )प्रतिस्थापित ।

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