Mv act 1988 धारा ८७ : अस्थायी परमिट :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ८७ :
अस्थायी परमिट :
१)प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण और राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा ८० में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना, ऐसे परमिट दे सकेंगे जो हर मामले में अधिक से अधिक चार मास की सीमित अवधि के लिए प्रभावी होंगे और जो अस्थायी रूप से परिवहन यान का उपयोग निम्नलिखित के लिए प्रधिकृत करेंगे, अर्थात् :-
(a)क) यात्रियों को विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों में, ले जाने और वहां से लाने के लिए; या
(b)ख) मौसमी कारबार के प्रयोजनों के लिए;या
(c)ग) किसी विशिष्ट अस्थायी आवश्यकता की पूर्ति के लिए; या
(d)घ) परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहते तक के लिए ,
और ऐसे किसी परमिट पर ऐसी शर्तें लगा सकेंगे जो वे ठीक समझते हैं :
परन्तु, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, माल वाहकों की दशा में, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबध्द करके, चार मास से अधिक किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परमिट दे सकेंगे ।
२)उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन किसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत अस्थायी परमिट-
१)उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र के लिए कोई परमिय किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के कारण जिससे उसका दिया जाना रोक गया है, धारा ७२ या धारा ७४ या धारा ७६ या धारा ७९ के अधीन नहीं दिया जा सकता, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी उससे अधिक न हो, जिसके लिए परमिट का दिया जाना ऐसे रोक दिया गया है, या
२)उस दशा में जिसमें उस मार्ग या क्षेत्र की बाबत किसी यान के परमिट को किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किए जाने के परिणामस्वरूप उसी वर्ग के किसी परिवहन यान के पास उसी मार्ग या क्षेत्र की बाबत विधिमान्य परमिट नहीं है, अथवा उस मार्ग या क्षेत्र के लिए ऐसे यानों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इतनी अवधि के लिए दिया जा सकेगा जितनी ऐसे निलंबन की अवधि से अधिक न हो:
परन्तु उन परिवहन यानों की संख्या, जिनकी बाबत अस्थायी परिमिट इस प्रकार दिए गए हैं, उन यानों की संख्या से अधिक न होगी जिनकी बाबत, यथास्थिति, परमिटों का दिया जाना रोक दिया गया है या परमिट निलंबित कर दिया गया है।

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