Mv act 1988 धारा ८६ : परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ८६ :
परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन :
१)जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वहा निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे, अर्थात् :-
(a)क) धारा ८४ में विनिर्दिष्ट किसी शर्त के या परमिट की किसी शर्त के भंग होने पर; या
(b)ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है; या
(c)ग) यदि परमिट का धारक उस यान का स्वामी नहीं रह जाता है, जो परमिट के अंतर्गत है; या
(d)घ) यदि परमिट के धारक ने परमिट को कपट या दुव्र्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया है; या
(e)ड) यदि माल वाहक परमिट का धारक, उचित कारण के बिना उस यान का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए करने में असफल रहता है जिनके लिए परमिट दिया गया था; या
(f)च) यदि परमिट का धारक किसी विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है :
परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो ।
२)परिवहन प्राधिकरण किसी ऐसे परमिट के संबंध में, ऐसे किसी प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिया गया है जिसे धारा ६८ की उपधारा (५) के अधीन इस निमित्त शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, उपधारा (१) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार कर सकेगा मानो उक्त परमिट, परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया परमिट हो ।
३)जहं परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलंबित करता है वहां वह की गई कार्रवाई के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप में देगा ।
४)जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया था वह (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) जिन शक्तियों का प्रयोग उपधारा (१) के अधीन कर सकता है उनका प्रयोग ऐसा कोई प्राधिकरण या व्यक्ति कर सकेगा जिसे ऐसी शक्तियां धारा ६८ की उपधारा (५) के अधीन प्रत्यायोजित की गई हैं ।
५)जहां कोई परमिट उपधारा (१) के खंड (क) या खंड (ड) के अधीन रद्द या निलंबित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलंबित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलंबित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है ।
६)जहां धारा ८९ के अधीन अपील की गई है वहां परिवहन प्राधिकरण उपधारा (५) के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उनका अपील प्राधिकारी भी प्रयोग कर सकेगा ।
७)धारा ८८ की उपधारा (९) में निर्दिष्ट परमिट के संबंध में, परमिट देने वाले परिवहन प्राधिकरण द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रयोक्तव्य (परमिट रद्द करने की शक्ति से भिन्न) शक्तियां, किसी भी परिवहन प्राधिकरण और किसी प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा, जिनको इस निमित्त शक्ति धारा ६८ की उपधारा (५) के अधीन प्रयत्यायोजित की गई है, प्रयोग की जा सकेगी मानो उक्त परमिट किसी ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा दिया गया परमिट था ।

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