Mv act 1988 धारा ८२ : परमिट का अंतरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ८२ :
परमिट का अंतरण :
१)उपधारा (२) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी परमिट उस परिवहन प्राधिकरण की, जिसने वह परमिट दिया था, अनुज्ञा के बिना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरणीय न होगा, तथा ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे उस परमिट के अंतर्गत यान अंतरित किया गया है, उस यान का उपयोग उस परमिट द्वारा प्राधिकृत रीति से करने के लिए कोई अधिकार प्रदान न करेगा ।
२)जब परमिट के धारक की मृत्यु हो जाती है, तब परमिट के अंतर्गत यान का उत्तराधिकार से कब्जा पाने वाला व्यक्ति परमिट का उपयोग तीन मास की अवधि के लिए ऐसे कर सकेगा मानो वह उसे ही दिया गया हो :
परन्तु यह तब जब कि ऐसे व्यक्ति ने धारक की मृत्यु के तीस दिन के अंदर उस परिवहन प्राधिकरण को, जिसने परमिट दिया था, धारक की मृत्यु की और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना दी हो :
परन्तु यह और कि किसी भी परमिट का इस प्रकार उपयोग उस तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसको वह मृत धारक के पास होने पर नवीकरण के बिना प्रभावी नहीं रह जाता ।
३)परिवहन प्राधिकरण, परमिट के धारक की मृत्यु के तीन मास के अंदर उसे आवेदन किए जाने पर परमिट उस व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जिसने परमिट के अंतर्गत यानों पर उत्तराधिकार से कब्जा प्राप्त किया है :
परन्तु परिवहन प्राधिकरण तीन मास की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् किए गए आवेदन को उस दशा में ग्रहण कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने से उचित और पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था ।

Leave a Reply