मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७७ :
माल वाहन परमिट के लिए आवेदन :
भाडे पर या पारिश्रमिक के लिए, माल वहन के लिए या आवेदक द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के लिए या उसके संबंध में माल वहन के लिए मोटर यान का उपयोग करने के परमिट के लिए आवेदन में (जिसे इस अध्याय में माल वाहन परमिट कहा गया है ) जहां तक हो सके, निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :-
(a)क) वह क्षेत्र या वह मार्ग या वे मार्ग जिनसे आवेदन संबंधित है ;
(b)ख) यान की किस्म और क्षमता;
(c)ग) उस माल का स्वरूप जिसे ढोया जाना प्रस्तावित है;
(d)घ) यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए और माल के भंडारकरण और निरापद अभिरक्षा के लिए आशयित इन्तजाम;
(e)ड) ऐसी विशिष्टियां जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे किसी कारबार की बाबत, जिसे आवेदक आवेदन किए जाने से पूर्व किसी भी समय भाडे या पारिश्रमिक पर माल वाहक के रूप में चलाता रहा है और आवेदक द्वारा प्रभारित दरों की बाबत, अपेक्षा करे;
(f)च) भाडे पर या पारिश्रमिक के लिए माल का परिवहन करने के लिए जिन सुविधाओं का प्रदान किया जाना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रदेश के अंदर है उन पर प्रभाव डालने वाले किसी ऐसे करार या ठहराव की विशिष्टियां जो आवेदक ने चाहे उस प्रदेश के अंदर या उसके बाहर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से किया है जो ऐसी सुविधाएह प्रदान करता है;
(g)छ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।