Mv act 1988 धारा ७६ : प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७६ :
प्राइवेट सेवा यान परमिट के लिए आवेदन :
१) कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उसको किए गए आवेदन पर, आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरण सहित जो वह ठीक समझे, प्राइवेट सेवा यान परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र या मार्ग की बाबत नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।
२)किसी मोटर यान का प्राइवेट सेवा यान के रूप में उपयोग करने के परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :-
(a)क) यान की किस्म और उसमें बैठने के स्थान;
(b)ख) उस मार्ग या उन मार्गों का क्षेत्र जिनसे आवेदन संबंधित है,
(c)ग) वह रीति जिससे यह दावा किया गया है कि आवेदन द्वारा भाडे पर या पारिश्रमिक से भिन्न अथवा उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारबार के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने का प्रयोजन यान द्वारा पूरा किया जाएगा; और
(d)घ) कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।
३)यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट देने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्तों को लगा सकेगा, अर्थात् :-
एक)यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाए ;
दो)व्यक्तियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जो वहन किया जा सकेगा;
तीन)प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात्-
(a)क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा,
(b)ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा;
चार)परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
पांच)यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तरमान बनाए रखे जाएंगे;
छह) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक विवरणियां, आंकडे और अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; और
सात) ऐसी अन्य शर्ते जो विहित की जाएं ।

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