मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७५ :
मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम :
१) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, १.(ऐसे व्यक्तियों को जो अपने उपयोग के लिए स्वयं या ड्राइवरों के माध्यम से मोटर टैक्सी या मोटर साइकिल चलाने की वांछा रखते हैं, मोटर टैक्सियों या मोटर साइकिलों ) किराए पर देने के कारबार को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए एक स्कीम बना सकेगी।
२) उपधारा (१) के अधीन बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(a)क) स्कीम के अधीन प्रचालकों को अनुज्ञप्ति देना जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्तियों का दिया जाना, नवीकरण और प्रतिसंहरण है;
(b)ख) आवेदन का प्ररूप और अनुज्ञप्तियों का प्ररूप तथा उसमें दी जाने वाली विशिष्टियां ;
(c)ग) ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस;
(d)घ) वे प्राधिकारी जिनको आवेदन किया जाएगा ;
(e)ड) वह शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी, नवीकृत या प्रतिसंहृत की जा सकेंगी;
(f)च) ऐसी अनुज्ञप्तियों के दिए जाने या नवीकरण से इंकार करने वाले आदेशों के विरूध्द अपीलें और ऐसी अनुज्ञप्तियों को प्रतिसंहृत करने वाले आदेशों के विरूध्द अपीलें;
(g)छ) वे शर्तें जिनके अधीन मोटर टैक्सी किराए पर दी जा सकेंगी;
(h)ज) अभिलेखों का रखा जाना और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण;
(i)झ) ऐसे अन्य विषय, जो इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा २४ द्वारा (१४-११-१९९४ से )प्रतिस्थापित ।