Mv act 1988 धारा ७४ : ठेका गाडी परमिट का दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७४ :
ठेका गाडी परमिट का दिया जाना :
१) उपधारा (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा ७३ के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, ठेका गाडी परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा ;
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहंीं है ।
२)यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करताह है कि ठेका गाडी परमिट दिया जाए तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं,परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों मे से कोई एक या अधिक शर्तें लगा सकेगा, अर्थात :-
१)यानों का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा ;
२)किसी अस्तिस्वशील संविदा के विस्तारण या उपांतरण से भिन्न भाडे की कोई भी संविदा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही की जा सकेगी, अन्यथा नहीं ;
३) यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जो यानों में या तो साधारणतया या विनिर्दिष्ट अवसरों पर या विनिर्दिष्ट समयों और मौसमों में ले जाया जा सकेगा ;
४)वे शर्तें जिनके रहते हुए किसी ठेका गाडी में यात्रियों के साथ-साथ अथवा यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकेगा;
५) मोटर टैक्सियों की दशा में विनिर्दिष्ट यात्री किराए या विनिर्दिष्ट दरों पर यात्री किराए लिए जाएंगे और यात्री किराया सारणी की एक प्रति यान पर प्रदर्शित की जाएगी ;
६) मोटर टेक्सियों से भिन्न यानों की दशा में, विनिर्दिष्ट अधिकतम दरो से अनधिक, विनिर्दिष्ट दरों पर किराया लिया जाएगा ;
७)मोटर टैक्सियो की दशा में यात्रियों के सामान का विनिर्दिष्ट वजन नि:शुल्क ले जाया जाएगा और यदि उससे अधिक सामान के लिए कोई प्रभार है तो वह विनिर्दिष्ट दर पर होगा ;
८)मोटर टैक्सियों की दशा में, यदि कोई टैक्सी-मीटर विहित किया गया है तो, वह ठीक चालू हालात में लगाया जाएगा और बनाए रखा जाएगा;
९)प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् –
(a)क) परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा ;
(b)ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा ;
१०)परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ;
११)यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तरमान बनाए रखे जाएंगे ;
१२)असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों के सिवाय यान के चलाने या यात्रियो को ले जाने से इंकार नहीं किया जाएगा;
१३) कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएं :
१.(परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अंतिम स्थान संपर्कता के हित में ऐसे किस्म के किन्हीं यानों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में ऐसी किसी शर्त का अधित्यजन कर सकेगा ।)
३) (a)क) राज्य सरकार, यदि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सडक की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निदेश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाला साधारणतया ठेका गाडी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की ठेका गाडी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे ।
(b)ख) जहां खंड (क) के अधीन ठेका गाडियों की संख्या नियत की जाती है वहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ऐसी किसी ठेका गाडी के परमिट की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने में, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
१) आवेदक का वित्तीय स्थायित्व ;
२)ठेका गाडी प्रचालक के रूप में समाधानप्रद कार्यपालन जिसके अंतर्गत कर का संदाय भी है, यदि आवेदक ठेका गाडी सेवा का प्रचालक है या रहा है; और
३)ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं:
परन्तु अन्य शर्ते समान रहने पर, परमिटों के लिए अधिमान निम्नलिखित से प्राप्त आवेदनों को दिया जाएगा –
१)भारतीय पर्यटन विकास निगम ;
२)राज्य पर्यटन विकास निगम;
३)राज्य पर्यटन विभाग ;
४)राज्य परिवहन उपक्रम;
५)सहकारी सोसाइटियां जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई हैं ;
६)भूतपूर्व सैनिक :
२.(७) स्वयं सहायता समूह ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३३ द्वारा उपधारा (२) में परंतुक अंत:स्थापित किया ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३३ द्वारा उपधारा (३) में खंड (ख) के उपखंड (६) के पश्चात अंत:स्थापित किया ।

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