Mv act 1988 धारा ६९ : परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६९ :
परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंध :
१) परमिट के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाना प्रस्थापित है :
परन्तु यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो उसी राज्य के अंदर है, उस यान या उन यानों का उपयोग करना प्रस्थापित है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसके प्रदेशों में प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग पडता है और उस दशा में जिसमें कि प्रस्थापित मार्ग या क्षेत्र का भाग प्रत्येक प्रदेश में लगभग बराबर है, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें उस यान या उन यानों को रखना प्रस्थापित है :
परन्तु यह और कि यदि यान या यानों का उपयोग ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में, जो विभिन्न राज्यों में पडते हैं करना प्रस्थापित है तो आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान है ।
२) उपधारा (१) मे किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि किसी ऐसे यान या यानों की दशा में जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों में आने वाले दो या अधिक प्रदेशों में करना प्रस्थापित है, उस उपधारा के अधीन आवेदन उस प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान है ।

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