मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६२ :
चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना :
राज्य सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो पुलिस मानिरीक्षक (चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो ) और ऐसे अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, राज्य परिवहन प्राधिकरण को ऐसे यानों के बारे में जो चोरी हो गए हैं, और चोरी हुए ऐसे यान जो बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी है, जानकारी से युक्त ऐसी विवरणी दिए जाने के लिए निदेश दे सकेगी और ऐसा प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी विवरणी दी जाएगी, विहित कर सकेगी ।