मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६२क :
१.(आकार से बडे यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध ।
१) कोई रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगी जिसने धारा ११० की उपधारा (१) के खंड (क) अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है ।
२) कोई विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केंद्र धारा ५६ के अधीन किसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा ११० के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा २५ द्वारा अंत:स्थापित ।