Mv act 1988 धारा ६० : केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६० :
केन्द्रीय सरकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण :
१)ऐसा प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिेष्ट करे, ऐसे किसी मोटर यान को रजिस्टर कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है या उस समय अनन्य रूप से उस सरकार के नियंत्रण में है और उसका उपयोग देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है और जो किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबध्द नहीं है और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत यान की बाबत जब तक वह केन्द्रीय सरकार की संपत्ति बना रहता है, या उसके अनन्य नियंत्रण के अधीन रहता है, यह अपेक्षित न होगा कि उसे इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर कराया जाए ।
२) उपधारा (१) के अधीन यान का रजिस्ट्रीकरण करने वाला प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण चिहन देगा और उस यान की बाबत इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि ऐसा यान उस समय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है और यह कि यान इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।
३) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत यान के पास उपधारा (२) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र होगा ।
४)यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान केन्द्रीय सरकार की संपत्ति या उसके अनन्य नियंत्रण के अधीन नहीं रहा जाता है तो धारा ३९ और धारा ४० के उपबंध लागू होंगे ।
५)किसी यान को उपधारा (१) के अधीन रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी, किसी राज्य सरकार को यान के साधारण स्वरूप, संपूर्ण आकार और धुरी भार के बारे में ऐसी सभी जानकारी देगा जैसी वह राज्य सरकार किसी समय मांगे ।

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