मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४० :
रजिस्ट्रीकरण कहां किया जाना है :
धारा ४२, धारा ४३ और धारा ६० के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस १.(राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी) प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है ।
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१. २०१९ के अधिनियम सं. ३२ की धारा १६ द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।