Mv act 1988 धारा २९ : कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता :

मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय ३ :
मंजिली गाडियों के कंडक्टरों का अनुज्ञापन :
धारा २९ :
कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता :
१)कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाडी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है; और कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाडी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित या अनुज्ञात नहीं करेगा जो इस प्रकार अनुज्ञप्त नहीं है ।
२)राज्य सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जिन पर उपधारा (१) किसी मंजिली गाडी के ऐसे ड्राइवर को, जो कंडक्टर के कृत्यों का पालन कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को, जो अधिक से अधिक एक मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होगी ।

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