Mv act 1988 धारा २६ : राज्य चालान- अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २६ :
१.(राज्य चालान- अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना :
प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररुप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों के संबंध में राज्य चालन-अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत-
(a)क) चालन-अनुज्ञप्ति धारकों के नाम और पते;
(b)ख) अनुज्ञप्ति संख्या;
(c)ग) अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने की तारीख;
(d)घ) अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख;
(e)ड) चलाए जाने के प्राधिकृत यानें के वर्ग और किस्म; और
(f)च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।)
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१. २०१९ का अधिनियम क्रं. ३२ की धारा १३ द्वारा धारा (२६) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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