Mv act 1988 धारा २१५ : सडक सुरक्षा परिषदें और समितियां :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१५ :
सडक सुरक्षा परिषदें और समितियां :
१)केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सडक सुरक्षा परिषद् गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
२)राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक राज्य सडक सुरक्षा परिषद् गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
३)राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सडक सुरक्षा समिति गठन कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
४)इस धारा में निर्दिष्ट परिषदें और समितियां, सडक सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगी जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे ।

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