Mv act 1988 धारा २१५ख : १.(राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१५ ख :
१.( राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और उसका गठन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।
२) राष्ट्रीय बोर्ड, सडक सुरक्षा और यातायात प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं पर, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, किंतु यह उन तक ही सीमित नहीं होगी,-
(a)क) मोटर यानों और सुरक्षा उपस्कर के डिजाइन, वजन, संनिर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रचालन और अनुरक्षण के मानक;
(b)ख) मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन ;
(c)ग) सडक सुरक्षा, सडक अवसंरचना और यातयात के नियंत्रण के लिए मानकों की विरचना ;
(d)घ) सडक परिवहन परिस्थितिकी प्रणाली के सुरक्षित और संधारणीय उपयोग को सुकर बनाना;
(e)ङ) नई यान प्रौद्योगिकी का संवर्धन;
(f)च) असुरक्षित सडक उपयोक्ताओं की सुरक्षा ;
(g)छ) चालकों और अन्य सडक उपयोक्ताओं को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम; और
(h)ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय०-समय पर विहित किए जाएं ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ९१ द्वारा धारा २१५ के पश्चात अंत:स्थापित ।

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