मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१५क :
१.(केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति :
इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
(a)क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ती या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए है और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।
(b)ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए है और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यो के निर्वहन के लिए लाके सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ९१ द्वारा धारा २१५ के पश्चात अंत:स्थापित ।