Mv act 1988 धारा २१०ग : १.( केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१०ग :
१.( केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी –
(a)क) राष्ट्रीय राजमार्गो के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों ;
(b)ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा १९८क की उपधारा (३) के अधीन विचार किया जाए ;
(c)ग) ऐसे किसी अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८९ द्वारा धारा २१० के पश्चात् अंत:स्थापित ।

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