मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २०५ :
मोटर यान चलाने की अयोग्यता की उपधारणा :
धारा १८५ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए किसी कार्यवाही में यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने, जब किसी पुलिस अधिकाीर द्वारा किसी समय ऐसा करने के लिए अनुरोध किया गया था, श्वास-परिक्षण के लिए श्वास का नमूना अथवा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उसके रक्त का नमूना लिए जाने या देने से इन्कार किया था, ऐसा नहीं किया था या करने में असफल रहा था, तो उसका इन्कार, ऐसा न करना या असफलता, जब तक कि उसके लिए उचित कारण न दर्शित किया गया हो, उसे समय उसकी दशा के बारे में, अभियोजन की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का समर्थन करने वाला या प्रतिरक्षा की ओर से दिए गए किसी साक्ष्य का खंडन करने वाला माना जाएगा ।