Mv act 1988 धारा २०० : कतिपय अपराधो का शमन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २०० :
कतिपय अपराधो का शमन :
१)१.(धारा १७७, धारा १७८, धारा १७९, धारा १८०, धारा १८१, धारा १८२,धारा १८२क की उपधारा (१) या उपधारा (३) या उपधारा (४), धारा १८२ख, धारा १८३ की उपधारा (१) या उपधारा (२), धारा १८४, धारा १८६, धारा १८९, धारा १९० की उपधारा (२) , धारा १९२, धारा १९२क, धारा १९४, धारा १९४क, धारा १९४ख, धारा १९४ग, धारा १९४घ, धारा १९४ङ, धारा १९४च, धारा १९६ या धारा १९८) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी राशि के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, शमन या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकेगा :
२.(परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त, अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी ।)
२)जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (१) के अधीन किया गया है वहां अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के बारे में उसके विरूध्द आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी :
३.(परंतु इस धारा के अधीन समन के होते हुए भी, ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसी अपराध के पूर्व में किया जाना समझा जाएगा कि क्या पश्चात्वर्ती अपराध किया गया है :
परंतु यह और कि किसी अपराध का समन अपराधी को धारा २०६ की उपधारा (१) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से यदि लागू हो, उन्मुक्त नहीं करेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८६ द्वारा (धारा १७७, धारा १७८, धारा १७९, धारा १८०, धारा १८१, धारा १८२, धारा १८३ की उपधारा (१) या उपधारा (२), धारा १८४, धारा १८६, धारा १८९, धारा १९० की उपधारा (२) , धारा १९१, धारा १९२, धारा १९४, धारा १९६ या धारा १९८) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८६ द्वारा उपधारा (१) में परंतुक अंत:स्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८६ द्वारा उपधारा (२) में परंतुक अंत:स्थापित ।

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