मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २ख :
१.(नवपरिवर्तन का संवर्धन :
केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रुप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन का और अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रुप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३ द्वारा धारा २क के पश्चात् अंत:स्थापित ।