Mv act 1988 धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

मोटर यान अधिनियम १९८८
(१९८८ का अधिनियम संख्यांक ५९ )
(१४ अक्टूबर, १९८८)
मोटर यानों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के उनतालीसर्वे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १
प्रारंभिक
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
१)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान अधिनियम, १९८८ है ।
२)इसका विस्तार सम्पर्ण भारत पर है ।
३)यह उस १. (तारीख) को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।
———
१. १ जुलाई १९८९, अधिसूचना संख्यां क्रमांक एस. ओ. ३६८(ई), दिनांक २२ मई १९८९, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, धारा २ (दो) देखें ।

Leave a Reply