मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९६ :
बीमा न किए गए यान को चलाना :
जो कोई धारा १४६ के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाएगा या चलवाएगा, या चलाने देगा वह कारावास से,१.(प्रथम अपराध के लिए) जो तीन मास तक का हो सकेगा या २.(दो हजार रुपए) जुर्माने से, अथवा दोनों से, ३.(और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की होग सकेगी या चार हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों सें,) दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८१ द्वारा (वह कारावास से) शब्दों के पश्चात् अंत:स्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८१ द्वारा (जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८१ द्वारा (दोनों से) शब्दों के पश्चात् अंत:स्थापित ।