मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४ ख :
१.( सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना ।
१) जो कोई, सरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा :
परंतु राज्य सरकार, ऐसे परिवहन यानों को, जो खडे हुए यात्रियों को वहन करते है या परिवहन यानों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गो को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी ।
२) जो कोई, किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।