मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४क :
१.(अधिक यात्रियों का वहन :
जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान को लागू अनुज्ञप्ति शर्तों प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह दो सौ रुपए प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा :
परंतु एसे मोटर यान को चलने लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।