मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८९ :
दौड और गति का मुकाबला :
जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान की किसी भी प्रकार की दौड या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि १.(तीन मास) तक की हो सकेगी, या २.(पांच हजार रुपए) जुर्माने से, अथवा दोनों से ३.(और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से) दण्डनीय होगा ।
————
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७१ द्वारा (एक मास) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७१ द्वारा (जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७१ द्वारा (दोनों से) शब्दों के पश्चात् अंत:स्थापित ।