Mv act 1988 धारा १८७ : दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८७ :
दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड :
जो कोई धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड १.((क)) या धारा १३३ या धारा १३४ के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि २.(छह मास) तक की हो सकेगी, ३.(पांच हजार रुपए) या जुर्माने से, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिध्द हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुन:दोषसिध्द होने की दशा में कारावास से, जिसकी अवधि ४.(एक वर्ष) तक की हो सकेगी, ५.(दस हजार रुपए) जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७० द्वारा (ग) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७० द्वारा (तीन मास) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७० द्वारा (जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७० द्वारा (छह मास) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
५. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७० द्वारा (जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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