Mv act 1988 धारा १८६ : मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८६ :
मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना :
जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटर यान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी ऐसे रोग या नि:शक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप यान का उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो १.(एक हजार रुपए) तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो १.(दो हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६८ द्वारा (दो सौ रूपए ) और (पांच सौ रूपए) शब्दों के स्थान पर क्रमश: प्रतिस्थापित ।

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