Mv act 1988 धारा १८१ : धारा ३ या धारा ४ के उल्लंघन में यानों को चलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८१ :
धारा ३ या धारा ४ के उल्लंघन में यानों को चलाना :
जो कोई धारा ३ या धारा ४ के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, १.(पांच हजार रुपए), अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६३ द्वारा (जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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