मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय १३ :
अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया :
धारा १७७ :
अपराधों दे दण्ड के लिए साधारण उपबंध :
जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए ग, किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो १.(पांच सौ रूपए) तक का हो सकेगा ;और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो १.(एक हजार पांच सौ रूपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५८ द्वारा १.(एक सौ रूपए) और (तीन सौ रुपए) शब्दों के स्थान पर क्रमश: प्रतिस्थापित ।