मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १७४ :
बीमाकर्ता से धनराशि की वसूली भू -राजस्व की बकाया के रूप में करना :
जहां किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई रकम देय है वहां दावा अधिकरण उस रकम के हकदर व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर उस रकम का प्रमाणपत्र कलक्टर को भेज सकेगा तथा कलक्टर उसे ऐसी रीति से वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।