मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५९ :
१.(दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना :
पुलिस अधिकारी, अन्वेषण पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररुप और रीति में तथा तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियो से युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण जो विहित किया जा सकेगा, को प्रस्तुत करेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।