Mv act 1988 धारा १५८ : १.(कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाणपत्रों अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश किया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५८ :
१.(कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाणपत्रों अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश किया जाना :
१) ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला रहा है, वर्दीधारी पुलिस अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वाहन के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित पेश करेगा –
(a)क) बीमा प्रमाणपत्र;
(b)ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
(c)ग) प्रदूषण नियंत्रण के अधीन होने का प्रमाणपत्र;
(d)घ) चालन अनुज्ञप्ति ;
(e)ङ) परिवहन यान की दशा में, धारा ५६ में निर्दिष्ट उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र भी ; और
(f)च) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किया जा सकने वाला कोई भी प्रमाणपत्र या छूट का प्राधिकार ।
२) जहां सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान की उपस्थिति के कारण दुर्घटना घटित होती है जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है, यदि यान का चालक उस समय अपेक्षित प्रमाणपत्र, चालन अनुज्ञप्ति और उपधारा (१) में निर्दिष्ट अनुज्ञापत्र पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता तो वह या स्वामी उक्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र पुलिस थाने में जिसमें रिपोर्ट करता है, पेश करेगा ।
३) कोई व्यक्ति उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र पेश किए जाने में असफलता के कारण, अपराधों के लिए दोषसिद्ध किए जाने के दायी नहीं होगा यदि, वह, यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित या तारीख, दुर्घटना के घटित होने से सात दिनों के भीतर यथास्थिति, पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा उसका पेश किया जाना अपेक्षित है, द्वारा उसको विनिर्दिष्ट किए गए पुलिस थाने में या जैसा भी मामला हो, दुर्घटना के स्थान पर पुलिस अधिकारी से या उस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को जहां उसने दुर्घटना की रिपोर्ट की है, प्रमाणपत्र पेश करता है :
परंतु ऐसे विस्तार के साथ और ऐसे उपांतरण के साथ जैसा विहित किया जाए, इस उपधारा के उपबंध किसी परिवहन यान के चालक को लागू नहीं होंगे ।
४) मोटरयान का स्वामी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गए पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से अपेक्षित सूचना यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या यान धारा १४६ के उल्लंघन में चलाया या नहीं चलाया जा रहा था और किसी अन्य अवसर पर जब चालक से इस खंड के अधीन बीमा प्रमाणपत्र पेश किए जाने की अपेक्षा की जाए, देगा ।
५) इस धारा में बीमा के प्रमाणपत्र को पेश करना अभिव्यक्ति से बीमा के सुसंगत प्रमाणपत्र या ऐसे अन्य साक्ष्य, जो इस बात को साबित करने के लिए विहित किया जाए कि यान धारा १४६ के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था, को परीक्षा के लिए पेश किया जाना अभिप्रेत है ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।

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